छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य और उद्योग विभाग तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा यहां नवीन विश्राम गृह में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में यह जानकारी दी गई। उद्योग आधार नंबर प्राप्त करने के लिए उद्यमियों को भारत सरकार की वेबसाइट पर पंजीयन करना होगा। यह सुविधा ऑनलाइन और पूर्णत: नि:शुल्क है। साथ ही उद्यमियों को इसके लिए किसी भी तरह के दस्तावेजों की जरूरत नहीं है।
इस कार्यशाला में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव सुबोध सिंह, उद्योग संचालनालय के संचालक कार्तिकेय गोयल, छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक सुनील मिश्र तथा सभी जिलों के जिला उद्योग एवं व्यापर केंद्र के मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक और प्रबंधक तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुए।
उद्योग आधार नंबर के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यशाला में बताया गया कि प्रदेश में अब सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को अब ईएम-वन और ईएम-टू फॉर्म के स्थान पर उद्योग आधार मेमोरेंडम फॉर्म भरना होगा। अब उद्यमियों को केवल उद्योग आधार मेमोरेंडम नंबर (यूएएम) जारी होंगे।
गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा 18 सितंबर से यूएएम (उद्योग आधार मेमोरेंडम) पंजीयन की शुरुआत ईएमटू पंजीयन के स्थान पर की गई है। कार्यशाला में यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा 18 सितंबर के बाद से ईएम-वन की वैधानिक मान्यता भी खत्म कर दी गई है। उद्यमियों को हालांकि अनुदान, छूट आदि से संबंधित सभी योजनाएं पूर्ववत जारी रहेंगी। उद्योग आधार नंबर प्राप्त करने के लिए उद्यमियों को भारत सरकार की वेबसाइट पर पंजीयन करना होगा।
यह सुविधा ऑनलाइन और पूर्णत: नि:शुल्क है। साथ ही उद्यमियों को इसके लिए किसी भी तरह के दस्तावेजों की जरूरत नहीं है। इस कार्यशाला में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही ऋण संबंधित योजनाओं और इससे जुड़ी समस्याओं के समाधान पर चर्चा करने के उद्देश्य से विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों को भी कार्यशाला में आमंत्रित किया गया था।