नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने सोमवार को वैवाहिक विवाद मामले में समझौते करने से इंकार कर दिया।
लिपिका ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ को घरेलू हिसा संबंधी शिकायत और वैवाहिक विवाद में समझौता न करने के अपने निर्णय से अवगत कराया।
न्यायालय ने एक अक्टूबर को लिपिका से पूछा था कि क्या वह अपने पति के साथ सभी विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की इच्छुक हैं? न्यायालय ने लिपिका को नोटिस भेजकर उनसे सोमवार तक जवाब मांगा था।
लिपिका की ओर से अपने निर्णय से अवगत कराए जाने के बाद शीर्ष न्यायालय ने भारती की पूर्व में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका के मद्देनजर उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत से संपर्क करने के लिए कहा।
साथ ही न्यायालय ने निचली अदालत से भी कहा कि वह भारती की जमानत याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करे।
लिपिका ने भारती पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। भारती के खिलाफ हत्या के प्रयास, पत्नी पर अत्याचार, खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने, आपराधिक विश्वासघात, महिला की सहमति के बिना गर्भपात की कोशिश, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी की धाराएं लगाई गई हैं।