नई दिल्ली, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से जुड़े दिशा-निर्देशों में संशोधन कर दिया है। संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजा राशि 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर चार लाख रुपये कर दी गई है।
यहां जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 25 अप्रैल को आए भूकंप के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी जान गंवाने वालों के निकट परिजनों को अब राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से चार लाख रुपये की बढ़ी हुई मुआवजा राशि मिलेगी। यह राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मिलने वाले दो लाख रुपये के अलावा है।
यानी हाल ही में आए भूकंप में मरने वालों के निकट परिजनों को अब बतौर मुआवजा कुल छह लाख रुपये मिलेंगे।
उपर्युक्त कदमों के अलावा, भूकंप में गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से बतौर मुआवजा 50,000 रुपये देने की घोषणा भी की गई है।