नई दिल्ली, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक जरनैल सिंह को अग्रिम जमानत दे दी। आप विधायक पर दक्षिण दिल्ली नगर निगम के एक इंजीनियर पर हमले का आरोप है।
न्यायाधीश इंद्रमीत कौर ने दिल्ली पुलिस के जरनैल सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज करने के अनुरोध को ठुकरा दिया।
जरनैल को छह मई से ही अदालत से गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम राहत मिलती जा रही है। उन पर सरकारी दस्तावेज फाड़ने और दक्षिण दिल्ली नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता अतहर मुस्तफा को भ्रष्टाचार के मामले में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप है।
ज्ञात हो कि यह विवाद तब हुआ था जब पश्चिमी दिल्ली में कृष्णा पार्क एक्सटेंशन में मुस्तफा, पुलिस के साथ एक अवैध निर्माण गिराने पहुंचे थे, जिसका जरनैल सिंह ने विरोध किया था।
निचली अदालत ने जरनैल सिंह को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था। इस पर उन्होंने उच्च न्यायालय की शरण ली थी।