Friday , 3 May 2024

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उम्मीदवार को मतदान केन्द्र के 200 मीटर परिधि के बाहर टेंट लगाने की अनुमति

imagesभोपाल :भारत निर्वाचन आयोग ने गर्मी के मौसम की तीव्रता को देखते हुए लोकसभा चुनाव में मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर 10×10 फीट का टेंट लगाने की अनुमति उम्मीदवारों को दी है। आयोग ने यह कहा है कि इसका खर्च उम्मीदवार के चुनाव खर्च खाते में जोड़ा जायेगा। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को अवगत करवाया है। उक्त निर्देश की जानकारी सीईओ ऑफिस में प्रदेश के जिला निर्वाचन अधिकारियों को दे दी है। मध्यप्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 17 अप्रैल और तीसरे चरण का मतदान 24 अप्रैल को होना है।

उम्मीदवार को मतदान केन्द्र के 200 मीटर परिधि के बाहर टेंट लगाने की अनुमति Reviewed by on . भोपाल :भारत निर्वाचन आयोग ने गर्मी के मौसम की तीव्रता को देखते हुए लोकसभा चुनाव में मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर 10×10 फीट का टेंट ल भोपाल :भारत निर्वाचन आयोग ने गर्मी के मौसम की तीव्रता को देखते हुए लोकसभा चुनाव में मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर 10×10 फीट का टेंट ल Rating:
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