नई दिल्ली, 20 जनवरी (आईएएनएस)। राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपराधिक शिकायत रद्द कर दी है, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने मतदाताओं को अन्य दलों से रिश्वत लेकर ‘आम आदमी पार्टी’ (आप) को मत देने के लिए कहा था।
दंडाधिकारी बबरू भान ने केजरीवाल के खिलाफ दायर शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके खिलाफ कोई अपराधिक मामला नहीं बनता।
दंडाधिकारी भान ने सोमवार को दिए अपने आदेश में कहा, “केजरीवाल ने अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाताओं को किसी प्रलोभन की पेशकश नहीं की। उन्होंने केवल यह कहा कि आमतौर पर कुछ पार्टियां प्रलोभनों की पेशकश करती हैं और अगर इस बार भी वे ऐसी पेशकश करें तो वे उसे लेने से इंकार नहीं करें, लेकिन वोट उनकी पार्टी के पक्ष में डालें।”
इक्रांत शर्मा ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि ऐसी टिप्पणियां करके केजरीवाल ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और जनता को नेताओं से रिश्वत लेने के लिए उकसाया है।
शिकायत फरवरी 2015 में दर्ज की गई थी।