Sunday , 5 May 2024

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केरल : माकपा नेता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

कन्नूर(केरल), 24 जुलाई (आईएएनएस)। केरल की एक अदालत ने मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एक वरिष्ठ नेता पी.जयराजन की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। जयराजन से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले महीने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता की हत्या मामले में पूछताछ की थी।

तेलीचेरी जिला सत्र न्यायालय ने कहा कि मामला गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज होने के कारण अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।

जयराजन (62) हृदय रोग के कारण अस्पताल में भर्ती हैं, जिस वजह से वह कन्नूर जिले में माकपा सचिव की जिम्मेदारी फिलहाल नहीं संभाल रहे।

माकपा नेता के वकील ने याचिका खारिज हो जाने के बाद संवाददाताओं को बताया कि वे जमानत के लिए अब केरल उच्च न्यायालय जाएंगे। हत्या के एक अन्य मामले में जमानत पर रिहा जयराजन पूर्व विधायक हैं।

जयराजन से सीबीआई ने कथिरुर मनोज की पिछले साल हुई हत्या मामले में पिछले महीने चार घंटे तक पूछताछ की थी।

जयराजन ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका तब दायर की, जब इस महीने के प्रारंभ में सीबीआई ने माकपा के चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही कथिरुर मनोज हत्याकांड में गिरफ्तार लोगों की संख्या 23 हो गई है।

मनोज पर एक सितंबर, 2014 को सात लोगों ने हमला किया था। मनोज उन लोगों में शामिल था, जिन पर 1999 में जयराजन पर हमला करने के आरोप थे।

हमलावरों ने पहले मनोज के वाहन पर बम फेंके और फिर चाकू घोंप कर उसकी हत्या कर दी।

मामले की जांच पहले केरल पुलिस कर रही थी, बाद में इसकी जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी गई।

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