राज्य शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में संशोधन का आदेश 21 दिसंबर को जारी कर चुका है।
आदेश के अनुसार, प्रदेश में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सूखा प्रभावित किसानों के लिए यह संशोधन किया गया है।
यह राशि संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा सीधे सूखे से प्रभावित किसान के खाते में जमा की जाएगी। यह योजना एक वर्ष अर्थात एक जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक के लिए लागू रहेगी।