Tuesday , 19 March 2024

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‘अपराधियों’ के चुनाव लड़ने पर रोक की याचिका पर मंगलवार को फैसला

नई दिल्ली, 24 सितम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक अतीत वाले उन नेताओं के चुनावों में भाग लेने पर रोक लगाने वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुना सकता है, जिनपर जघन्य अपराधों के लिए निचली अदालतें आरोप तय कर चुकी हैं।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति फली नरीमन, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदू मल्होत्रा की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर चुकी है कि वह न तो कानून बना सकती है और न ही संसद से आपराधिक छवि वाले नेता को चुनाव में भाग लेने से रोकने के लिए कानून बनाने के बारे में कह सकती है।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति मिश्रा ने 28 अगस्त को बहस समाप्त करते हुए कहा था, “हम कानून नहीं बना सकते और न ही अप्रत्यक्ष रूप से वैसा कुछ कर सकते हैं जो हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते। हम केवल यह देख सकते हैं कि हम खुलासे (आपराधिक मामलों में) में कुछ कर सकें। हम यह देखेंगे कि हम खुलासे में कुछ जोड़ सकें ताकि मतदान बूथों पर लोग अच्छी तरह से चुनाव कर सकें। लोगों को निर्णय लेने दीजिए।”

‘अपराधियों’ के चुनाव लड़ने पर रोक की याचिका पर मंगलवार को फैसला Reviewed by on . नई दिल्ली, 24 सितम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक अतीत वाले उन नेताओं के चुनावों में भाग लेने पर रोक लगाने वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला स नई दिल्ली, 24 सितम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक अतीत वाले उन नेताओं के चुनावों में भाग लेने पर रोक लगाने वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला स Rating:
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