नई दिल्ली, 22 दिसंबर (आईएएनएस)। राज्यसभा में मंगलवार को किशोर न्याय विधेयक पारित कर दिया गया।
इस विधेयक में जघन्य अपराधों में संलिप्त 16 से 18 आयुवर्ग के किशोरों के लिए सजा का प्रावधान वयस्क व्यक्ति के समान किए जाने का प्रावधान है।
यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है।