दिल्ली-लोकसभा के बाद सोमवार को राज्यसभा से भी दिल्ली सर्विसेस बिल (Delhi Services Bill) पास हो गया. बिल के समर्थन में 131, जबकि विरोध में 102 वोट पड़े. इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सर्विसेस बिल पेश किया. दिन भर हुई चर्चा के बाद देर शाम गृह मंत्री ने इसका जवाब दिया. इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार यह बिल लेकर क्यों आई है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सर्विसेस बिल (What Is Delhi Services Bill) किसी भी लिहाज से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश का उल्लंघन नहीं करता है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में अधिकारियों के तबादले एवं तैनाती से जुड़े अध्यादेश के स्थान पर लाए गये विधेयक का मकसद राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के हितों की रक्षा करना है, आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के हितों को हथियाना नहीं. उच्च सदन में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 पर हुई लंबी चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा है कि विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में ‘भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन’ है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में जो व्यवस्था थी, उसमें इस विधेयक के माध्यम से किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है.
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