इस नियम को खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। इसके मुताबिक, ई-सिगरेट को बाजार में उतारने से पहले नियामकों के लिए इसकी डिजाइन, सामग्री और स्वाद की जांच जरूरी है।
नया कानून ई-सिगरेट, हुक्का, पाइप तंबाकू तथा निकोटिन जेल्स सहित परंपरागत सिगरेट पर प्रतिबंध लगाता है। इसके तहत नाबालिग अब इन उत्पादों को नहीं खरीद पाएंगे।
नए कानून का उद्देश्य उपभोक्ताओं को कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन इससे अरबों डॉलर के उद्योग पर काफी असर पड़ने का अनुमान जताया जा रहा है।