कोच्चि, 11 जुलाई (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को कोल्लम के पास पुत्तिंगल देवी मंदिर में हुए अग्निकांड के संबंध में गिरफ्तार किए गए 41 दोषियों को जमानत दे दी।
इस मंदिर में हुए हादसे में 114 लोगों की मौत हुई और 350 लोग घायल हुए।
गिरफ्तार हुए दोषियों में मंदिर समिति के सदस्य और दो अलग-अलग ठेकेदारों से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं।
इससे पहले दो अन्य लोगों को भी जमानत मिल गई थी।
अदालत ने सोमवार को सभी दोषियों को जमानत देते हुए अपने पासपोर्ट सौंपने और केरल से बाहर कदम न रखने का आदेश दिया।
केरल ने इस हादसे से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से 117 करोड़ रुपये की मांग की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे के बाद दुर्घटनास्थल का दौरा किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की।