नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को हुई बैठक में नए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) विधेयक-2015 को मंजूरी दे दी। लागू होने के बाद यह वर्तमान बीआईएस अधिनियम-1986 की जगह ले लेगा।
यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में लिया गया।
सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, “नए बीआईएस विधेयक में स्वास्थ्य, पर्यावरण, आदि से बचाव के लिए अनिवार्य प्रमाणन का प्रावधान किया गया है।”
उन्होंने कहा, “नए बीआईएस के प्रावधानों के तहत एकाधिक अनुपालन मूल्यांकन की अनुमति होगी, जिसमें अनुपालन की खुद घोषणा करना भी शामिल होगी।”
नए विधेयक से वर्तमान कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त नए प्रावधानों को लागू करने के लिए विधाई ढांचा मिलेगा।
विधेयक का एक और मकसद भारतीय मानक ब्यूरो को देश के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि ब्यूरो एक शासकीय परिषद के तहत काम करे और सरकार आवश्यक प्रमाण व्यवस्था ला सके।
इससे सरकार किसी उत्पादन या सेवा की जांच के लिए बीआईएस के अलावा किसी अन्य विभाग को भी नियुक्त कर सकती है और अनुपालन की पुष्टि होने पर प्रमाणपत्र जारी कर सकती है। इसके अलावा सरकार मूल्यवान धातुओं की हॉलमार्किं ग भी कर पाएगी।
dharmpath.com dharmpath