मुंबई, 12 जून (आईएएनएस)। बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नेस्ले को किसी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया। नेस्ले ने भारतीय खाद्य सुरक्षा विनियामक द्वारा कंपनी की मैगी की शीर्ष नौ किस्मों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ न्यायिक समीक्षा की मांग की थी। न्यायालय इस याचिका पर 30 जून को सुनवाई करेगा।
न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और अन्य उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया और 30 जून को मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की।
नेस्ले ने एफएसएसएआई के पांच जून के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया, जिसमें कंपनी को बाजार से मैगी को वापस लेने को कहा गया था।