मप्र विधानसभा में ‘बाहरी व्यक्ति’ को सजा मिली

भोपाल, 21 जुलाई (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को अवमानना का दोषी मानते हुए बाहरी व्यक्ति अधिवक्ता सिद्धार्थ गुप्ता को कटघरे में खड़ाकर भर्त्सना की सजा दी। गुप्ता ने विधानसभा अध्यक्ष सहित सचिवालय के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले एडवोकेट गुप्ता को मार्शलों द्वारा सदन में लाया गया। सदन में बने एक कटघरे में गुप्ता को खड़ा किया गया। विधानसभाध्यक्ष सीता शरण शर्मा ने कहा कि गुप्ता ने बगैर किसी सबूत के आरोप लगाए थे और समाचारपत्रों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। इसलिए विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने 24 जुलाई 2014 को ही तय कर लिया था कि एडवोकेट के इस कृत्य की भर्त्सना की जाएगी। उसी सिलसिले में इनकी भर्त्सना की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने एडवोकेट गुप्ता को कई बार बुलाया और सबूत के साथ अपना पक्ष रखने को कहा, मगर वह नहीं आए। समिति ने गुप्ता के आचरण को अनुचित मानते हुए उन्हें अवमानना का दोषी माना था।

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