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विज्ञापनों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री की तस्वीरों के इस्तेमाल की अनुमति

नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सरकारी विज्ञापनों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और संबद्ध विभागों के मंत्रियों के फोटो के इस्तेमाल की अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने अपने पुराने आदेश को संशोधित करते हुए अब सरकारी विज्ञापनों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और संबद्ध विभागों के मंत्रियों की तस्वीरों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी।

पूर्व में न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों में सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की तस्वीरों के ही इस्तेमाल की अनुमति दी थी।

इस मामले में केंद्र सरकार के साथ-साथ असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी सर्वोच्च न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका दायर कर उसके पूर्व के फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया था।

उन्होंने दलील दी थी कि सरकारी विज्ञापनों में सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की तस्वीरों के ही इस्तेमाल की अनुमति का आदेश देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है।

विज्ञापनों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री की तस्वीरों के इस्तेमाल की अनुमति Reviewed by on . नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सरकारी विज्ञापनों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और संबद्ध विभागों के मंत्रियों के फोटो के इस्तेमाल क नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सरकारी विज्ञापनों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और संबद्ध विभागों के मंत्रियों के फोटो के इस्तेमाल क Rating:
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