Saturday , 27 April 2024

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केजरीवाल का नाम प्राथमिकी में नहीं : एसीबी प्रमुख

नई दिल्ली, 21 सितम्बर (आईएएनएस)। भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) ने बुधवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज प्राथमिकी में नहीं है।

नई दिल्ली, 21 सितम्बर (आईएएनएस)। भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) ने बुधवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज प्राथमिकी में नहीं है।

एसीबी प्रमुख, एम.के. मीना ने यह बयान तब दिया, जब चंद घंटे पहले ही केजरीवाल ने कहा कि उन्हें यह जानकार आश्चर्य है कि उनका नाम प्राथमिकी में शामिल है, और उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया।

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने कहा कि मोदी की मंजूरी के बगैर पुलिस उनका नाम प्राथमिकी में शामिल नहीं करेगी।

दिल्ली पुलिस के एक विशेष आयुक्त मीना ने कहा कि डीसीडब्ल्यू की पूर्व प्रमुख कांग्रेस नेता बरखा सिंह शुक्ला ने अपनी शिकायत में केजरीवाल और डीसीडब्ल्यू की मौजूदा अध्यक्ष स्वाती मालीवाल का नाम शामिल किया था। लेकिन एसीबी ने प्राथमिकी में केजरीवाल का नाम शामिल नहीं किया।

मीना ने कहा, “एसीबी की प्राथमिकी में केजरीवाल का नाम नहीं है। मामले में वह आरोपी नहीं हैं और हम उनके खिलाफ कोई जांच नहीं कर रहे हैं।”

अधिकारी ने हालांकि कहा कि मामले के संबंध में एसीबी के समक्ष 29 सितंबर को पेश होने के लिए मालीवाल को एक नोटिस तामील कराई गई है।

मीना ने कहा कि मालीवाल, उनके सचिव पी.पी. धाल और कुछ सरकारी अधिकारियों के नाम सोमवार को दर्ज प्राथमिकी में शामिल हैं। मालीवाल ने डीसीडब्ल्यू में किसी तरह की गड़बड़ी से बार-बार इंकार किया है।

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