पुलिस के अनुसार, किशोरी को उसी गांव की एक महिला बहला-फुसला कर महीनों पहले अपने घर ले गई, जहां महिला ने किशोरी को घर में बंद कर दिया। घर में मौजूद महिला के देवर ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और किशोरी को इस घटना की किसी को जानकारी देने पर ‘जान से मारने’ की धमकी देकर देवर और भौजाई ने उसे घर से निकाल दिया। किशोरी अपने घर चली गई।
आरोपियों के धमकी के भय से उसने इस घटना की किसी से चर्चा तक नहीं की। इसी बीच किशोरी गर्भवती हो गई। गर्भ धारण करने के कारणों की जानकारी जब किशोरी के परिजनों को हुई तो उनके होश उड़ गए। परिजन पीड़ित किशोरी को लेकर पुलिस अधीक्षक के पास गए।
पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सुखपुरा पुलिस ने आरोपी अखिलेश और उसकी भौजाई बिंदू देवी के विरुद्ध धारा 376, 506 एवं 314 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और पीड़िता का बयान दर्ज कर उसे मेडिकल परीक्षण के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया।