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 भोपाल में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे बनी पार्षद-वार्ड 24 और 42 की कांग्रेस पार्षदों पर गंभीर आरोप | dharmpath.com

Wednesday , 30 April 2025

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भोपाल में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे बनी पार्षद-वार्ड 24 और 42 की कांग्रेस पार्षदों पर गंभीर आरोप

March 1, 2015 7:51 pm by: Category: राज्य का पन्ना Comments Off on भोपाल में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे बनी पार्षद-वार्ड 24 और 42 की कांग्रेस पार्षदों पर गंभीर आरोप A+ / A-

indexभोपाल– हाल ही में संपन्न निकाय चुनाव में नगर निगम भोपाल की वार्ड 24 और 42 की महिला पार्षदों पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे चुनाव जीतने के आरोप लगे हैं। दोनों पार्षदों के जाति प्रमाण पत्र का मामला फिलहाल कोर्ट में है। वार्ड 24 की कांग्रेस पार्षद शविस्ता सुल्तान के जाति प्रमाण पत्र का प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में है इसी तरह वार्ड 42 से चुनाव जीतीं कांग्रेस पार्षद शमीम नासिर की शिकायत पुलिस में की गई है। वार्ड 42 से पार्षद का चुनाव हारी शमीम बी के पति अजीजुद्दीन ने बताया कि निर्वाचित पार्षद शमीम नासिर का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। उन्होंने दावा किया कि कलेक्ट्रेट कार्यालय से जो दस्तावेज निकलवाए हैं, उनमें एसडीएम टीटी नगर ने स्पष्ट किया कि उनके कार्यालय से शमीम नासिर को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। अजीजुद्दीन ने कहा कि चूंकि यह वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, इसलिए अनारक्षित वर्ग से आने वाली शमीम ने चुनाव लडऩे के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया है। इसी तरह वार्ड 24 से पार्षद शबिस्ता सुल्तान ने भी फर्जी जाति प्रमाण के सहारे चुनाव लड़ा था। नामांकन पत्रों की छंटनी के दौरान शबिस्ता की जाति पर आपत्ति आई, लेकिन शपथ पत्र के आधार पर एसडीएम मनोज सरयम ने उनका नामांकन मान्य कर लिया गया था। शबिस्ता ने चुनाव के दौरान जो जाति प्रमाण पत्र पेश किया है वह बैरसिया तहसील से 97 में बना बताया गया है, लेकिन बैरसिया एसडीएम ने जांच में पाया कि उनके कार्यालय से शबिस्ता को पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। न ही शबिस्ता के परिजन पिछले वर्ग में आते हैं। एसडीएम ने जांच में स्पष्ट उल्लेख किया है कि शबिस्ता सुल्तान के परिजनों की जाति भू अभिलेखों में पठान दर्ज है जो सामान्य की श्रेणी में आती है। इसी रिपार्ट के आधार पर एसडीएम कोर्ट ने शबिस्ता के अपील को खारिज कर दिया है। अब मामला कलेक्टर कोर्ट में है। जिस पर कलेक्टर को फैसला करना है। हालांकि शबिस्ता सुल्तान के जाति प्रमाण पत्र का मामला जिला कोर्ट भी पहुंच गया है।

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