शासकीय अधिवक्ता शैलेश चौरसिया ने बताया कि ललपुरा थाना क्षेत्र के पौंथिया गांव निवासी लड़की के पिता ने 16 दिसंबर 2013 को गांव के दरियाव नामक युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि युवक उसकी नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करता है और उस पर शादी करने का दबाव बना रहा है।
पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की और रिपोर्ट अदालत को भेज दी। अपर सत्र न्यायालय ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्त को 7 वर्ष का कारावास व 18 हजार रुपए जुमार्ने की सजा सुनाई है।