वित्त मंत्रालय, कर विभाग और प्रतिभूति नियामक के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए बयान के मुताबिक एक महीने या उससे कम समय के लिए शेयर रखने वालों को शेयर बेचते समय लाभांश पर 20 फीसदी कर देना होगा।
बयान के मुताबिक, एक महीने से लेकर एक साल तक शेयर रखने वालों को शेयर बेचते समय लाभांश पर 10 फीसदी कर देना होगा।
मध्य जून के बाद बाजार में अचानक आई गिरावट के बाद दीर्घावधि निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है।
12 जून के उच्चतम स्तर से शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 40 फीसदी से अधिक गिरावट दर्ज की गई है।