नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को आधार कार्ड पर अपने पहले के एक आदेश में छूट देते हुए कहा है कि मनरेगा, वृद्धावस्था पेंशन, भविष्य निधि और प्रधानमंत्री जनधन योजना में आधार कार्ड का प्रयोग स्वैच्छिक तौर से हो सकता है। अदालत ने साफ कर दिया है कि इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा।
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को आधार कार्ड पर अपने पहले के एक आदेश में छूट देते हुए कहा है कि मनरेगा, वृद्धावस्था पेंशन, भविष्य निधि और प्रधानमंत्री जनधन योजना में आधार कार्ड का प्रयोग स्वैच्छिक तौर से हो सकता है। अदालत ने साफ कर दिया है कि इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा।
मुख्य न्यायाधीन एच.एल.दत्तू की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने केंद्र सरकार और इसकी कई एजेंसियों की याचिकाओं पर अपने 11 अगस्त के आदेश में बदलाव किया है। इस आदेश में आधार कार्ड के इस्तेमाल को सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के तहत मिलने वाले अनाज और केरोसिन तथा रसोई गैस तक के लिए सीमित किया गया था।