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 जबलपुर:11 निजी स्कूलों पर FIR, 20 लोग गिरफ्तार,81 करोड़ का फीस घोटाला सामने आया | dharmpath.com

Wednesday , 18 June 2025

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जबलपुर:11 निजी स्कूलों पर FIR, 20 लोग गिरफ्तार,81 करोड़ का फीस घोटाला सामने आया

May 28, 2024 6:39 am by: Category: राज्य का पन्ना Comments Off on जबलपुर:11 निजी स्कूलों पर FIR, 20 लोग गिरफ्तार,81 करोड़ का फीस घोटाला सामने आया A+ / A-

जबलपुर– मध्य प्रदेश के जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन की कड़ी चाबुक चली है। शहर में 81 करोड़ रुपए का फीस घोटाला उजागर हुआ है। मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने वाले 11 स्कूलों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। इन स्कूलों के 20 डायरेक्टर और प्रिंसिपलों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जबकि 31 अन्य आरोपी फरार हैं। इनमें से कईयों के विदेश भागने की भी सूचना है।

दरअसल, जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने स्कूलों की मनमानी, उनकी फीस, उनके यूनिफॉर्म को लेकर जांच कमेटी बनाई थी। इस जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने शहर के 11 निजी स्कूलों के खिलाफ 9 पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद 27 मई को इन स्कूलों के डायरेक्टरों और प्रिंसिपलों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने मीडिया के सामने इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल का पर्दाफाश किया।

शहर के 11 स्कूलों ने 50 प्रतिशत से ज्यादा फीस बढ़ोतरी की है। स्कूलों ने फीस बढ़ोतरी में नियमों का पालन नहीं किया। इन 11 स्कूलों ने 21 हजार छात्रों से 81 करोड़ 30 लाख रुपये अवैध तरीके से वसूले हैं। इनमें। क्राइस्ट चर्च सालीवाडा, ज्ञान गंगा ऑर्किड स्कूल, स्टेमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल, लिटिल वार्ड स्कूल, चेतान्य टेक्नो स्कूल, सेंट अलोसियस स्कूल, सेट अलोसियायस घमापुर, सेट अलोसियस सदर, क्राइस्टचर्च घमापुर और क्राइस्ट चर्च बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल शामिल है।
निजी स्कूलों की जांच रिपोर्ट में पता चला कि शहर के सबसे बड़े स्कूलों ने न सिर्फ नियमों का उल्लंघन कर मनमानी फीस वसूल की, बल्कि किताबें बेचने वालों और प्रकाशकों के साथ मिलकर खुली लूट की। कलेक्टर ने बताया कि स्कूलों ने 2024 से लेकर किताबों में लगभग 4 करोड़ से ज्यादा का कमीशन खाया। इन स्कूलों में 64% किताबें नई लगाई गई, इतना ही 89 प्रतिशत किताबें फर्जी आईएसबीएन नंबर वाली किताबें चल रहीं थी।

बता दें कि मध्य प्रदेश में 2017 में निजी स्कूलों के संचालन के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। इसके तहत कोई भी स्कूल बिना सुविधा बढ़ाये 10 फीसदी तक से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकती। वहीं दूसरी तरफ इससे अधिक फीस बढ़ाने पर जिला प्रशासन की अनुमति की जरूरत होती है। जबलपुर जिला प्रशासन ने क्राइम ब्रांच की मदद लेकर जबलपुर के इन स्कूलों के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420 और आईएसबीएन नंबर के कानून का उल्लंघन करने के आरोप में धारा 471 के तहत मामला दर्ज किया है।

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