कांग्रेस सांसद को उच्च न्यायालय से राहत नहीं

नई दिल्ली, 3 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी से दक्षिणी दिल्ली के मोतीबाग इलाके में स्थित सरकारी बंगला खाली कराने के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

प्रशासन द्वारा मंगलवार को मुर्शिदाबाद से लोकसभा सांसद चौधरी द्वारा कब्जाए बंगले की बिजली और पानी की आपूर्ति रोकने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय से इस आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने वैकल्पिक आवास में जाने तक की मोहलत देने की याचिका पर भी विचार नहीं किया।

चौधरी ने इस कदम को केंद्र सरकार की ओर से बदले की भावना से प्रेरित बताया है।

संपदा निदेशालय ने कहा कि संप्रग सरकार के पूर्व मंत्री को हुमायूं रोड पर एक अन्य आवास मुहैया कराया जा चुका है और इसे एक साल से भी अधिक समय बीत चुका है।

संपदा निदेशालय ने यह भी दावा किया था कि चौधरी को सरकारी बंगला खाली करने के लिए भी पर्याप्त समय दिया जा चुका है।

चौधरी के वकील ने पीठ को बताया कि लोकसभा की आवास समिति के अध्यक्ष के समक्ष उनका पक्ष रखना अभी बाकी है।

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