Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the js_composer domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
 मुम्बई हाई कोर्ट का आदेश :अनिल अंबानी के खिलाफ एक महीने तक नहीं होगी कोई दंडात्मक कार्रवाई | dharmpath.com

Wednesday , 18 June 2025

Home » व्यापार » मुम्बई हाई कोर्ट का आदेश :अनिल अंबानी के खिलाफ एक महीने तक नहीं होगी कोई दंडात्मक कार्रवाई

मुम्बई हाई कोर्ट का आदेश :अनिल अंबानी के खिलाफ एक महीने तक नहीं होगी कोई दंडात्मक कार्रवाई

November 17, 2022 7:32 pm by: Category: व्यापार Comments Off on मुम्बई हाई कोर्ट का आदेश :अनिल अंबानी के खिलाफ एक महीने तक नहीं होगी कोई दंडात्मक कार्रवाई A+ / A-

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग को रिलायंस एडीएजी समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने के अपने पिछले आदेश को 19 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया. अनिल अंबानी पर काला धन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने को लेकर जारी कारण बताओ नोटिस पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश आयकर विभाग को दिया गया था.

न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की खंडपीठ ने आदेश की अवधि बढ़ा दी. इससे पहले आयकर विभाग ने नोटिस को चुनौती देने वाली अंबानी की याचिका के जवाब में अपना हलफनामा दायर करने के लिए और समय मांगा था. जब 26 सितंबर को पहली बार सुनवाई के लिए याचिका आई तो अदालत ने आयकर विभाग को हलफनामा दायर करने के लिए 17 नवंबर तक का समय दिया था. उसने विभाग को तब तक अंबानी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा था.

विभाग ने बृहस्पतिवार को और समय मांगा, जिसके बाद पीठ ने मामले में सुनवाई 19 दिसंबर तक टाल दी. अदालत ने यह भी कहा कि तब तक उसका पूर्ववर्ती आदेश जारी रहेगा. आयकर विभाग ने अंबानी को आठ अगस्त, 2022 को कथित रूप से 420 करोड़ रुपये के कर की चोरी के मामले में नोटिस जारी किया था.

मुम्बई हाई कोर्ट का आदेश :अनिल अंबानी के खिलाफ एक महीने तक नहीं होगी कोई दंडात्मक कार्रवाई Reviewed by on . मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग को रिलायंस एडीएजी समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने के अपने पिछले आदे मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग को रिलायंस एडीएजी समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने के अपने पिछले आदे Rating: 0
scroll to top